May 20, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 11 फरवरी 2024। राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधुम्रपानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत भले ही सरकार ने स्कूलों के आस पास तम्बाकू उत्पादों के बेचने पर व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय पर रोक लगा रखी हो लेकिन स्कूलों के आस पास की दुकानों में बडे ही धल्लड़े से बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए हर जगह छोटी छोटी दुकानों के दुकानदार दिख रहे है। ऐसे में कभी कभी चलने वाले पुलिस के डंडे की चपेट में शुक्रवार को गांव नारसीसर के तीन दुकानदार आ गए है। नारसीसर गांव के राजकीय स्कूल के पास तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए शेरूणा पुलिस के एएसआई चैनदान ने दुकानदार चंद्रसिंह को, एएसआई राजकुमार ने दुकानदार राजेन्द्रसिंह को और हैडकांस्टेबल महेश कुमार ने शंकरसिंह को तम्बाकू, बीड़ी, गुटका बेचते हुए गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया है एवं तीनों को पुलिस जमानत पर रिहा किया गया।