






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 12 दिसंबर 2025। 440 ग्राम अफीम रखने के एक मामले में 10 साल बाद कोर्ट ने अभियुक्त को शुक्रवार को बरी कर दिया है।
घटना 8 मई 2015 में हुई व तत्कालीन एसएचओ निकेत पारीक ने तोलियासर बस स्टैंड पर एक कार्रवाई करते हुए नारायणराम बिश्नोई निवासी धोलेरिया सासन, रोहट जिला पाली को 440 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की और से पैरवी एडवोकेट राधेश्याम दर्जी एडवोकेट और गोपाल पारीक एडवोकेट ने की, पारीक ने बताया कि एडीजे सरिता नौशाद ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।



