May 21, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 23 मई 2021। 24 मई से 8 जून तक के त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन में दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक ही खुले रखने के आदेशाें के बाद एक और टिप्पणी में शुक्रवार 28 मई काे दाेपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जुन सुबह 5 बजे तक, एवं 4 जून काे दाेपहर 12 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक बाजार बंद रहने की सूचना है। ऐसे में लाेगाें में भ्रम फैल गया कि यह नियम 28 से लागू हाेगा एवं कल साेमवार काे किराना, पशुआहार, खाद-बीज एवं कृषि उपकरणाें की दुकानें खाेल सकेगें। लेकिन ऐसा नहीं है एवं नियम गाईडलाईन लागू हाेने के साथ ही लागू है एवं साेमवार काे किराना, पशुआहार, खाद बीज, कृषि उपकरण आदि दुकानें नहीं खुलेगी। विकेंड कर्फ्यू में शुक्रवार से बंद दुकानें अब साेमवार काे नहीं बल्कि मंगलवार काे खुलेगी। हालांकी इस बंद से मुक्त रखी गई डेयरी, दुध, फल-सब्जी, फुलमालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 तक खुल सकेगी। ईमित्राें की दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकेगी और नरेगा मजदुराें के लिए गाईडलाईन अलग से जारी की जाएगी। नई गाईडलाईन में व्यापारियाें के लिए सबसे बडी बात यह है कि अब अपनी अपनी दुकानाें के आगे साेशल डिस्टेसिंग के लिए सफेद घेरे नहीं बनाएगें व अपनी दुकान के आगे ग्राहकाें काे सामान देने के दाैरान इन घेराें के माध्यम से साेशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करवाएगें ताे दुकानदाराें पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं आम जन के लिए बडी खबर यह है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क नहीं लगाया हुआ मिला ताे चालान 500 रुपए के बजाए 1000 रुपए का काटा जाएगा। वैक्सीनेशन से संबधित बड़ा नियम भी सामने आया है जिसमें काेई भी शहरी व्यक्ति अपने नगरीय निकाय या ग्रामीण क्षेत्र से है ताे अपने पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर वैक्सीनेशन के लिए भी नहीं जा सकेगा। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्राें में बीकानेर के लाेगाें द्वारा स्लॉट बुक कर लेने की समस्या का समाधान भी हाेने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। सरकार ने विवाह समाराेह सहित किसी भी प्रकार काे सहभाेज आयाेजित करने पर 30 जून तक राेक लगा दी है। आप भी पढें आगे विस्तार से सरकार द्वारा जारी की गई नई गाईडलाईन के समस्त बिंदु।