August 29, 2026
banner[1]

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 जनवरी 2024। संक्रांति के त्योहार को देखते जिले में होने वाली पतंगबाजी के अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने एक आदेश जारी कर लोक स्वास्थ्य व पक्षियों के लिए खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन व उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई है। कलेक्टर ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए है। उन्होंने प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य (पक्षियों के विचरण के समय) पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लागू किया है। बता देवें गत वर्ष भी तीन से चार मोटरसाइकिल सवार चाईनीज मांझे के कारण घायल हुए और उनकी जान पर बन आई। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक हित में आदेश जारी कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने वाले व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाने जाने, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए है।