






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 मार्च 2024। नगरपालिका में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहें है। पालिका द्वारा पट्टे निरस्त करने के आदेश को झटका लगा है और हाईकोर्ट ने नगरपालिका के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए पालिका ईओ से जवाब तलब किया है। बता देवें 8 फरवरी 2023 को मुख्य बाजार में पोस्ट ऑफिस के पास पालिका की नजूल संपत्ति में से चार दुकानों के पट्टे जारी कर दिए गए थे। जांच के बाद इन पट्टों को एम्पावर्ड कमेटी ने बीते सोमवार 4 मार्च 2024 को बैठक कर निरस्त कर दिए। पट्टे निरस्त करने के साथ ही पालिका कार्मिक सूरजभान की रिपोर्ट पर श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने में इन पट्टों के आवेदक दीनदयाल सोनी, जुगल किशोर सोनी, रतिराम प्रजापत, पोकरमल सिंधी व पालिका के तत्कालीन भूमि शाखा प्रभारी रविशंकर जोगी के खिलाफ नियमविरुद्ध एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने और पत्रावलियों को चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया। अब मामले में नया अपडेट आया है कि पालिका के खिलाफ दो पट्टाधारी हाईकोर्ट पहुंच गए है व मामले में स्टे ले आए है। दीनदयाल सोनी व रत्तिराम प्रजापत की याचिका पर जोधपुर कोर्ट ने स्थगन आवेदन नोटिस जारी करते हुए दुकान के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखे जाने की बात कहते हुए जवाब मांगा है।




