






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 27 अक्टूबर 2020। कोरोना काल में किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणा की है कि अब बैंको द्वारा छोटे किसानों की भूमि कुर्क नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कृषि संशोधित बिल पास करने की तैयारी की है। इस बिल में किसानों के कर्ज लेने पर अब 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जाएगी का प्रावधान किया जा रहा है। इससे पहले पांच एकड़ भूमि भी कुर्क होती थी अब विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधित बिल पास होने के बाद यह कानून लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने से देते हुए बताया कि 2 नवबंर को सरकार कृषकों को लाभ देने के लिए विधानसभा में यह संशोधन बिल ला रही है।



