






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 23 नवंबर 2020। कोरोना संक्रमण के दिल्ली में गंभीर हालातों को देखते हुए राज्य सरकार इसे रोकने व मानव जीवन को बचाने के प्रयासों में लगातर नए आदेश निकाल रही है। रविवार शाम सरकार ने आदेश दिया कि विवाह समारोह की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से आयोजन कर्ता द्वारा करवाई जाएं। विवाह में मेहमानों की संख्या 100 होगी और अधिक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समारोह में कोरोना एडवाइजरी की पूरी पालना आयोजनकर्ता को सुनिश्चित करनी होगी। सरकार ने कहा कि उपखंड अधिकारी से आज्ञा लेने के पश्चात ही आयोजन किया जाए। आयोजनकर्ताओं की योजना है कि मौके पर 100 से अधिक लोग नहीं रहेंगे बाकी आने वालों को विदा कर अन्य आते जाएंगे। ऐसे में उन्हें मुश्किल हो सकती है क्योंकि आवश्यकता महसूस होने पर प्रशासन द्वारा भी वीडियोग्राफी करवाई जा सकती है और 100 अधिक संख्या होने पर या मास्क नहीं पहने जाने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीकानेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोहों में अनुमत सीमा से अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण के खतरे को बढ़ाएगा। इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बाजारों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां हैल्थ प्रोटोकॉल की अनिवार्य रूप से पालना हो। मैरीज पैलेस सहित इससे संबंधित अन्य एजेन्सियों को विवाह तिथि से पहले समझाइश की जाएं। साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस एवं प्रशासन भी वीडियोग्राफी करवाएंगा। विवाह स्थलों पर कोरोना एडवाईजरी संबंधित नोटिस चस्पा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी विवाह से जुडे़ संस्थान यथा मैरिज पैलेस, मैरिज गार्डन, हलवाई, पण्डित, बैंड संगठन आदि की बैठक कर, नियम-कायदों के बारे में जानकारी देवें और नई गाइड लाइन की पालना उनसे करवाई जाए। जिलाकलेक्टर ने निर्देश दिए कि एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी नाइट कफ्र्यू की अनुपालना सख्ती से करवाई जाए। पहले आमजन को समझाईश करे और नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारी शहर का नियमित भ्रमण कर, स्थिति पर नजर रखेंगे और की गई कार्यवाही धरातल पर दिखनी चाहिए।



