May 21, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 27 जुलाई 2021। तोलियासर अतिक्रमण विवाद में बड़ी खबर सामने आई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में यथास्थिति रखने के आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। बता देवें की गांव तोलियासर में गत 23 जुलाई को अतिक्रमण हटाए गए व पक्के निर्माण भी तोड़े गए थे। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने रिहायशी मकान नहीं तोडे थे। इसके बाद हाई कोर्ट पहुंचे 17 जनों का पक्ष सुनते हुए कोर्ट ने ये नए निर्देश मंगलवार को जारी किए है। गांव के श्रीराम पुत्र सुरजाराम, हेतराम पुत्र राजीराम, रूपाराम पुत्र कोडाराम, राजीराम पुत्र भुराराम, रामलाल पुत्र सोहनलाल, किसनाराम पुत्र तिलोकराम, प्रेमप्रकाश पुत्र राजीराम, नरेन्द्र पुत्र कोडाराम, मोहनलाल पुत्र कोडाराम, हरफुलराम पुत्र मनसुखराम, दीपाराम पुत्र राजीराम, प्रदीप पुत्र जोराराम, अशोक कुमार पुत्र कोडाराम, मघाराम पुत्र कोडाराम, चेनाराम पुत्र भुराराम, हड़मानाराम पुत्र पुराराम, सुमेर पुत्र राजीराम की रीट याचिका की पैरवी जोधपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अन्नाराम गोदारा ने की थी।