






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 12 अप्रेल 2023। आखातीज पर पतंग उड़ाने का शौक रखते है तो ये खबर आपके लिए है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने एक आदेश जारी कर चाइनीज मांझे की थोक या खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन व उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा व लोक रक्षा के लिए प्रातः 6 से 8 और सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशानुसार इन आदेशों की अवमानना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।



