






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 9 जुलाई 2020। राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट बुधवार शाम से लागू हो गया है। एक्ट के तहत अगर टूव्हीलर या फोरव्हीलर चलाने में अब लापरवाही बरती गई तो हजारों रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नई जुर्माना राशि के तहत अगर अब बिना लाइसेंस या फिर गलत लाइसेंस के वाहन चलाया तो पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना भरना होगा।
राशि सूची पूरी जाने-
– सामान्य अपराध : 100 से 200
– आदेशों की अवहेलना करने पर : 500 रुपए
– बिना वैध लाइसेंस पांच हजार रुपए :1500
– डीलर और कंपनी की ओर से बेचान, डिलेवरी,बदलाव करने पर : एक लाख
– वाहन में सुरक्षा संसाधन नहीं लगाने : एक लाख रुपए
– वाहन मालिक से वाहन में परिवर्तन पर : पांच हजार
– तेज गति से कार या बाइक चलाने पर : एक हजार रुपए
– तेज गति से मध्यम या भारी भार, यात्री वाहन : दो हजार रुपए
– खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर : एक हजार तथा दूसरे अपराध पर 10 हजार
– वाहन गति मापने या बिना अनुमति रेसिंग करने पर : प्रथम पांच हजार फिर 10 हजार जुर्माना
-सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि और वायु प्रदूषण करने पर : एक हजार से दो हजार
– बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वाहन चलाने पर : दोपहिया : दो हजार फिर पांच हजार
– दोपहिया या तिपहिया वाहन के अतिरिक्त यात्री वाहनों के लिए: 5 हजार और दूसरे अपराध पर 10 हजार
– बिना परमिट वाहन चलाने पर : 10 हजार दूसरे अपराध पर 10 हजार
– ओवरलोड वाहन होने पर : 20 हजार रुपए फिर प्रति टन दो हजार रुपए
-वर्जित या प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने पर : 20 हजार रुपए
-वाहन का आकार निर्धारित से अधिक होने पर ओवरडमेंटर, प्रोजेक्शन: 20 हजार रुपए
– भारी वाहन को नहीं रोकने और वाहन का तुलवाने से मना करना : 40 हजार रुपए
-बिना शीट बैल्ट लगाए वाहन चलाने पर: एक हजार
-दोपहिया वाहन पर दो से अधिक : एक हजार रुपए
-बिना हेलमेट : एक हजार
-इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर : 10 हजार रुपए
-बिना बीमा वाहन चलाने पर : दो हजार दूसरे अपराध में चार हजार
संसोधित जुर्माने की अधिसूचना जारी कर दी है।



