






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 15 मार्च 2024। चुनावी माहौल में प्रदेश की भाजपा सरकार ने पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों के लिए तोहफा दिया है। पंचायती राज विभाग के जारी आदेश के अनुसार सरपंच को अब 5520 रूपए के स्थान पर 6072 रूपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। वहीं जिला प्रमुख को 13800 के स्थान पर 15180 रूपए व पंचायत समिति प्रधान को 9660 के स्थान पर 10626 रूपए मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ये दरें 1 अप्रेल 2024 से लागू होगी।




