May 20, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 11 जनवरी 2023। फाइनेंस कंपनियों द्वारा तो बकाया लोन की किश्तें नहीं भरने के आरोप में ऋणियों पर मुकदमे तो आये दिन देखते हैं। लेकिन श्रीडूंगरगढ़ थाने में एक अजब गजब मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक ऋणी द्वारा फाइनेंस कार्मिकों पर किश्त जान बूझ कर जमा नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। परिवादी श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव कितासर भाटियान के निवासी कोजूराम नायक ने एस.के. फाइनेंस की श्रीडूंगरगढ़ शाखा के मैनेजर वीरेंद्र, कार्मिक सुभाष, सुमेरसिंह, पवन ओझा और बीकानेर ब्रांच के मोहनसिंह, यशपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कोजूराम ने पुलिस को बताया कि उसके भाई भालाराम के नाम से बोलेरो कैम्पर गाड़ी एसके फाइनेंस से फाइनेंस करवा रखी है। गाड़ी की 42 में से 35 किश्ते उन्होंने भर दी लेकिन आखिरी 6 किश्तों के लिए कंपनी और कार्मिकों ने वाहन खुर्द बुर्द करने का षड्यंत्र बनाया। गत जुलाई से लेकर अभी तक उसके द्वारा किश्तें देने के लिए तैयार होने के बाद भी जानबूझकर कर जमा नहीं ली गई। वह किश्तें जमा करवाने कंपनी के ऑफिस गया तो भी आरोपियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और किश्तें जमा लेने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने गत 19 नवम्बर को उसकी गाड़ी सीज करवा दी। इसके बाद भी परिवादी ने फाइनेंस में संपर्क कर बकाया किश्तें मय पेनल्टी भरने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने जमा नहीं ली और गाड़ी को आगे बेचने की धमकी दी। ऐसे में परिवादी ने धारा 420 ओर 406 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमे की जांच एएसआई रविन्द्र सिंह करेंगे।