May 20, 2026
0b86eb24-505c-47cb-b4ff-c03c43d67f94

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 30 अगस्त 2020। राजस्थान के निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश अब 10 सितंबर तक हो सकेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ाते हुए
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आइएएस सौरभ स्वामी ने आरटीई के प्रवेश, भौतिक सत्यापन व स्कूलों की फीस के पुनर्भरण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आरटीई के तहत जिन विद्यार्थियों के संबंधित स्कूल में प्रवेश हो चुके हैं। उनकी प्रविष्टि अगर किसी विद्यालय ने ऑनलाइन आरटीई पोर्टल पर नहीं की है, तो उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 5 सितंबर तक का समय दिया गया हैं। साथ ही शैक्षिक सत्र में जिन विद्यार्थियों का संबंधित स्कूलों की ओर से पीएससी पोर्टल पर अपडेशन नहीं किया गया है, उंन्हे भी अंतिम अवसर देते हुए 10 सितंबर तक का समय मिला हैं। कोविड-19 के चलते निजी स्कूलों में भौतिक सत्यापन संबंधी गतिविधियों को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।