May 20, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 जुलाई 2025। एडीजे कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ में न्यायाधीश सरिता नौशाद ने शनिवार को 2011 में एक विवाहिता को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है। मामले की पूरी पैरवी करने वाले एडवोकेट पूनमचंद मारू ने बताया कि 7 अगस्त 2011 की रात 1 बजे विवाहिता अपने पति के साथ अपने पीहर के घर में छत पर सो रही थी। रात करीब 1 बजे वह पानी पीने नीचे आई और लापता हो गई थी। विवाहिता के पिता ने हरनाथ, कैलाशचंद निवासी धनेरू व पूर्णनाथ निवासी जैतासर के खिलाफ शक जताते हुए आरोप लगाए। विवाहिता घर से अपने गहने व नगदी लेकर गई। आरोपी युवकों ने अपराध से इंकार कर दिया व आरोप झूठे बताए। अभियुक्तों के वकील ने कोर्ट में लंबी बहस के बाद, उम्र के बारे में, फोन आदि के साक्ष्य के आधार पर विवाहिता का अपनी मर्जी से हरनाथ के साथ जाने के तर्क प्रस्तुत किए। पीड़िता ने भी अन्य अभियुक्तों के बारे में कुछ नहीं कहा और हरनाथ के जबरन ले जाने की बात नहीं कही। इस पर न्यायाधीश ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।