






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 9 अप्रैल 2020। कोरोना से जंग में राज्य सरकार ने गुरुवार रात्रि को एक विशेष आदेश निकालते हुए पूरे प्रदेश में घरों से बाहर निकलने पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब घरों से बिना मास्क लगाए बाहर निकलना अपराध होगा और इस पर सक्षम अधिकारी आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते है। राज्य आपदा प्रबंधन अध्यक्ष राज्य मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने यह आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी कलेक्टरों, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पुलिस अधिकारियों, सफाई निरीक्षक आदि को इस आदेश की पालना करवाने को कहा है। अब नए आदेश के बाद राहगीर, व्यापारी, उपभोक्ता, कार्यालयकर्मियों सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। व्यापारियों को अपनी दुकानों में, कांर्मिको को अपने कार्यालय में ओर वाहन चालकों को अपने वाहन में भी मास्क लगा कर ही रखना होगा।
ये मास्क लगा सकते है।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। राज्य सरकार द्वारा आदेश निकालने के बाद थ्री प्लाई मास्क, केमिस्ट की दुकानों पर मिलने वाले मास्क ओर घर पर बनाये गए कपड़े के मास्क उपयोग में लिए जा सकते है। घर पर बने मास्क धोने के बाद कीटाणुमुक्त हुए होने जरूरी है।



