






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 26 अक्टूबर 2021। राजस्थान में अब एससी, एसटी, ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस के जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पिता के नाम की बाध्यता हटा दी गई है। अब सिंगल मदर के बच्चों को पिता की जगह मां के नाम से भी ये प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मां के नाम से जाति प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। अब तक ये पिता की जाति के आधार पर ही बनते थे लेकिन अब तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता के मामलों में छूट दे दी गई है। सर्कूलर के मुताबिक अब विधवा, परित्यक्ता महिला के मामले में मां की जाति के आधार पर भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसमें आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के सर्टिफिकेट भी मां के नाम से बन सकेंगे। बता देवें सरकारी नौकरी से लेकर स्कॉलरशिप और योजनाओं के लाभ के लिए जाति प्रमाणपत्र जरूरी है जिससे सरकारी नौकरियों में आवेदन सहित संबंधित श्रेणी के लाभ लिए जा सकें।



