May 21, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 19 नवम्बर 2022। श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में अधिषाशी अधिकारी विवाद का पटाक्षेप अब होता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट द्वारा ईओ भवानीशंकर व्यास के निलंबन पर राहत दी गई है लेकिन स्थानांतरण के आदेश को राज्य सरकार का अधिकार बताते हुए बयाना ज्वाईन करने के आदेश दिए है। विदित रहे कि श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका के पूर्व ईओ भवानीशंकर व्यास को सरकार ने स्थानांतरित किया था एवं सरकार के आदेश नहीं मानने पर सरकार द्वारा निंलबित भी कर दिया गया था। तभी से व्यास लगातार हाईकोर्ट की शरण में थे एवं अपने खिलाफ सरकार के दोनो आदेश रद्द करने की याचिका लगाए हुए थे। ऐसे में न्यायालय द्वारा दोनो याचिकाओं पर सुनवाई की गई एवं भवानीशंकर व्यास को निलंबित करने के निर्णय को राज्य सरकार द्वारा बिना कमेटी बिठाए एवं बिना व्यास को सुने हुए बिना किसी ऐसी शिकायत के करना माना। एवं सरकार के निर्णय को पारदर्शी नहीं बताते हुए व्यास के निलंबन को रद्द करने का आदेश दिया है। वहीं श्रीडूंगरगढ़ से स्थानांतरण करने के खिलाफ लगाई गई दुसरी याचिका में न्यायालय ने स्थानांतरण को प्रशासनिक अधिकार मानते हुए स्टे याचिका को खारीज कर दिया। ऐसे में अब भवानीशंकर व्यास के न्यायालय स्टे के सहारे पुन: श्रीडूंगरगढ़ में ही ईओ ज्वाईन करने की उम्मीदें ध्वस्त हो गई है। व्यास को अब बयाना भरतपुर ही ज्वाईन करना होगा। मामले में श्रीडूंगरगढ़ में पदस्थापित ईओ ललितसिंह देथा की और से एडवोकेट श्रीकांत वर्मा एवं डीएलबी की और से एडवोकेट सुनील बेनिवाल ने पैरवी की। गौरतलब है कि ईओ भवानीशंकर व्यास के इसी सीट पर बने रहने के लिए पूर्व में भी कई बार न्यायालय स्टे के सहारे सफलता हासिल कर ली गई थी इसी कारण व्यास के इस बार भी न्यायालय के सहारे से पुन: आने का अंदेशा लगाया जा रहा था और अब यह अंदेशे समाप्त हो गए है।