May 21, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 17 जुलाई 2023। श्रीडूंगरगढ़ में नाबालिग छात्रा के गायब होने के मामले में बरामदगी की मांग पर हुए आंदोलन में शामिल हुए 53 नामजद और 400 से अन्य लोगो पर किये मुकदमे में न्यायालय ने सोमवार को रिट स्वीकार कर ली। न्यायालय में 38 लोग परिवादी बने और पैरवी एडवोकेट मोतीसिंह ने की। न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने इस सबन्ध में रिट को स्वीकार कर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। न्यायालय ने श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी को छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। जोधपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट अन्नाराम गोदारा और जोधपुर प्रवासी डॉ दिलीप सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादियों द्वारा मामले में स्टे देने और मामला खारिज करने दोनों रिट एकसाथ लगाई है। छह सप्ताह में श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी द्वारा जवाब देने के बाद न्यायालय में इन मुद्दों पर बहस हो पाएगी। आप भी देखें न्यायालय के आदेश की वेब प्रतिलिपि।