






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 4 जुलाई 2024। एक दिवंगत को कागजों में जिंदा रखकर उसके नाम पर एक कंपनी से लाखों का माल ले लिया और भुगतान से मना करने पर कंपनी अब न्याय मांगने कानून के दरवाजे पर पहुंची है। जीएसपी क्रॉप साइंस प्रा.लि. के क्षेत्रीय अधिकारी राजवीरसिंह चाहर ने श्रीडूंगरगढ़ थाने में कितासर भाटियान निवासी बजरंग पूनिया पुत्र नारायणराम पूनिया व सुरजाराम पुत्र सोहनराम पूनियां तथा कुंतासर निवासी कालूराम पुत्र आसाराम साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कितासर भाटियान के मृतक बजरंग स्वामी पुत्र मोहनदास स्वामी के मृत होने की जानकारी के बावजूद उसके दस्तावेजों का दुरूपयोग किया और श्रीकरणी एग्रो एजेंसी के नाम से फर्म का पंजीकरण करवा लिया। कंपनी के एरिया सैल्स मैनेजर हनुमानगढ़ निवासी विनोद पुत्र ओमप्रकाश पारीक एवं पीलीबंगा निवासी प्रदीप पुत्र कृष्णलाल को भी साथ मिलाकर षड्यंत्र पूर्वक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट भी मृत बजरंग स्वामी के नाम से प्राप्त कर ली। आरोपियों ने मिलीभगत से कपंनी से 24,00,557 रूपए का माल क्रेडिट में प्राप्त कर लिया व भुगतान नहीं दिया। अब आरोपियों ने पहचानने से मना करते हुए बकाया राशि चुकाने से मना कर दिया है। परिवादी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एक एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है व जांच प्रारंभ कर दी है।




