






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 19 नवंबर 2021। पॉक्सो कोर्ट बीकानेर ने 10 वर्षीय छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ करने के आरोपी स्कूल संचालक को दोषी मानते हुए पांच साल की जेल और पांच हजार रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। 3 मई 2018 को पीड़िता के भाई ने श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 10 साल की बहिन स्कूल में पढ़ने गई थी और गांव बिग्गा में स्कूल के संचालक हड़मानाराम ने उसे स्कूल के अंदर जाकर चाय बनाने के लिए कहा। मौका देखकर खुद भी अंदर गया और छात्रा से छेड़छाड़ की। वह रोने लगी तो उसे रूपए और अच्छे नंबर का लालच दिया। घरवालों को घटना का पता चला तो हड़मानाराम ने एकबारगी तो माफी मांगी और बाद में घरवालों को जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और पांच साल की जेल व 5000 का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए।



