






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 1 नवंबर 2020। स्कूलें 1 नवंबर को खोलने के कयासों पर आज विराम लग गया है और राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेज व कोचिंग संस्थान 16 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए है। गहलोत ने राज्य में आतिशबाजी पर रोक लगाते हुए पटाखे बिक्री पर भी रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड-19 की स्तिथि, नो मास्क नो एंट्री अभियान व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कि समीक्षा की।
अब विवाह समारोह में 100 और राजनीतिक कार्यक्रमों में 200 लोग रह सकेंगे। हालांकि कोरोना की एडवायजरी का पालन करना होगा।इसके पश्चात पुनः समीक्षा कर उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एन्टरटेनमेन्ट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी। बन्द हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमत हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने आदि की पालना जरूरी होगी।



