May 21, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 18 दिसंबर 2021। जिला रसद अधिकारी ने जिले की 5 तहसीलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 52 उचित मूल्य की दुकानों का आंवटन किया है। जिला रसद अधिकारी भागूराम मेहला ने बताया कि तहसील श्रीडूंगरगढ़ शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आवेदकों के साक्षात्कार लेने हेतु उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की बैठक 21 सितम्बर से 30 सितम्बर 2021 तक आयोजित कर आवेदकों से साक्षात्कार लिये गये। साक्षात्कार के बाद उचित मूल्य दुकान आंवटित की गई है। उन्होंने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ शहरी क्षेत्र में गायत्री कठोतिया पुत्री किशन कठोतिया, द्रोपती शर्मा पत्नी धनराज, महावीर प्रसाद पुत्र ओंकारमल जाट, रमजान अली पुत्र असगर अली, पूनम पत्नी श्याम सुंदर दर्जी, कमला माली पुत्री शुभकरण माली व रोहित सिंह राजपुरोहित पुत्र श्रवण सिंह को उचित मूल्य की दुकान आवंटित हुई है। उन्होंने श्रीडूंगरगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में कुनपालसर में पुष्पा कुमारी पत्नी पूनमचंद को, समंदसर में कविता पत्नी रामनिवास को, सूड़सर में विकेश कुमार पुत्र जसराम, रिड़ी में किशनलाल जाखड़ पुत्र मोहनलाल, मिंगसरिया में सावित्री पत्नी मनोज कुमार को, इन्दपालसर सांखलान में सहीराम जाखड़ पुत्र चोखाराम जाखड़ को, जैसलसर में ममता पत्नी सहीराम को, गुसाईसर में श्याम सुन्दर पुत्र श्रवण कुमार को, धर्मास में पृथ्वीसिंह राजपूत पुत्र अमर सिंह को, मोमासर में रामकिशन गोदारा पुत्र बीरबलराम को तथा राजेडू में शारदा जाट पत्नी हंसराज सारण को उचित मूल्य दुकान आवंटन हुआ है।
चयनित आवेदकों को करना होगा अब ये कार्य…
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। चयनित आवेदकों को रूपये एक हजार प्रतिभूति राशि एवं रूपये दो प्रतिकार पत्र फीस जिला रसद कार्यालय बीकानेर में स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर चालान के जरिये 03 जनवरी 2022 तक राजकोष आवश्यक रूप से जमा करवाकर चालान की प्रति जिला रसद अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्वयं की दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं दुकान एवं गोदाम का नक्शा मौका ब्ल्यू प्रिन्ट दो प्रतियों में तथा दुकान के मालिक होने का हक हकूक संबंधी दस्तावेज अथवा किराये की दुकान होने पर किरायानामा व सहमति पत्र आवश्यक रूप से देना होगा।
प्राधिकार पत्रचारक प्रवर्तन निरीक्षक से अनुमोदित व्यापार स्थल (उचित मूल्य की दुकान) का फोटोग्राफ उक्त विवरण के साथ मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ्स की प्रतियां संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में यदि सभी औपचारिकताएं 03 जनवरी 2022 तक तक पूर्ण नहीं की जाती है तो आवंटित दुकान स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवाद स्वीकार्य नहीं होगा।