






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 28 अगस्त 2020। श्रीडूंगरगढ़ में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान बीकानेर नगर निगम, नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ़ , देशनोक की सीमा क्षेत्र में समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल ,कटले दुकानें ,सब्जी मंडी, गाड़े अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले सहित समस्त प्रकार का आवागमन और गतिविधियां निषेध रहेगी।



