






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 3 नवंबर 2020। राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को कोरोना संकट में आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कृषि उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं कर पाएं है उन्हें बिल जमा करवाने की तिथि में राहत दी है। बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पैन्लटी अथवा विलम्ब शुल्क की छुट प्रदान की गई थी आज इस छुट को बढ़ा दिया गया है। अब कृषि उपभोक्ता 30 नवंबर तक इस छुट के साथ बिल जमा करवा सकेंगे। आदेश राज्य की तीनों वितरण निगमों में लागू किया गया है। बता देवें इस सबंध में विधायक गिरधारी लाल महिया ने भी मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख कर तिथि बढ़ाने की मांग की थी। व यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरिराम बाना ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन में हितकारी बताया है।



