May 21, 2026
9 वर्षीय बालक के हत्यारे ताऊ को आजीवन कारावास की सजा, पढें पूरी खबर

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 17 नवंबर 2025। एडीजे कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने सोमवार को 2018 में हुए एक हत्या के मामले में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दातारामगढ़ निवासी और घटना के समय निवासी कालेरा रोही की परिवादी केसरदेवी पत्नी सुरेश ने 28 जनवरी 2018 को अपने जेठ धनेरू की रोही में रहने वाले पवन पुत्र मोहनराम के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी। परिवादिया ने अपने जेठ पर अपने पुत्र 9 वर्षीय मुकेश की गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी पवन को 30 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जमीन में गाड़ दिया गया बालक का शव, बंदूक सहित अनेक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। परिवादिया ने बताया कि उसके जेठ के बच्चे नहीं थे तो उसने मुकेश को अपने पास बुलाया। पीड़िता की ननद व नणदोई के साथ उसे जेठ के डेरे पर भेजा। उसके बाद आरोपी ने पांच छह दिन बार जेठ ने मुकेश के रात को डेरे से कहीं निकल जाने की बात कही। परिवादिया व उसके भाई ने बालक की तलाश के प्रयास किए। पडोसी ने बताया कि आरोपी पवन बनबावरी ने बालक मुकेश की रात को गोली मारकर हत्या कर दी और उसके शव को चुनाराम के काश्तशुदा खेत में मिट्टी में छुपा दिया। पीडिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी। जिस पर कोर्ट ने आज सजा सुनाते हुए पवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।