






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 11 दिसबंर 2024। हार्ट की एंजियोप्लास्टी के बाद अस्पताल का बिल भुगतान करने की बजाय मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की, घटना मरीज के परिजनों को भारी पड़ गई है। सिविल न्यायाधीश ने आदेश में पिकअप गाड़ी, कृषि भूमि अथवा मकान की कुर्की की वसूली के आदेश श्रीडूंगरगढ़ कोर्ट के सहायक नाजिर को दिए है। 21 अगस्त 2023 में लिखमीसर उत्तरादा के वार्ड 9 निवासी मोडूराम पुत्र नत्थाराम जाट का आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर में डॉक्टर बीएल स्वामी ने एंजियोप्लास्टी कर ऑपरेशन किया। स्वस्थ होने पर 25 अगस्त को मरीज को छुट्टी दे दी गई और शेष राशि 77 हजार रूपए जमा करवाने के लिए परिजनों को कहा गया। परिजनों ने रूपए जमा कराने की बजाय अस्पताल में हो हल्ला कर तोड़ फोड़ की और अपने मरीज को घर लेकर चले गए। मरीज के परिजनों ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज करवाईकि अस्पताल में चिरंजीवी योजना होने के बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। इसके पश्चात विभाग की ओर से जांच पड़ताल में स्पष्ट हो गया कि उस समय आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर में चिरंजीवी योजना बंद हो चुकी थी। जिसके चलते किसी भी मरीज को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। अस्पताल प्रबंधन ने बकाया भुगतान को लेकर 29 अगस्त 2023 को कोर्ट में परिवाद पेश कर दिया। सात दिसंबर को न्यायाधिपति ने अस्पताल के पक्ष में निर्णय देते हुए 77 हजार 840 रूपए का भुगतान या संपत्ति को कुर्की कर भुगतान की राशि वसूलने का वारंट जारी किया है।



