






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 26 अगस्त 2025। प्रदेश की ग्राम पंचायतों और निकायों के चुनाव जल्द करवाए जाने और करीब डेढ़ दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाने वाले एकलपीठ के 18 अगस्त के आदेश की क्रियांविति पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद व एएजी कपिलप्रकाश माथुर ने कहा कि एकल पीठ में दायर याचिकाओं में केवल प्रशासकों के निलंबन व बर्खास्तगी को ही चुनौती दी गई थी। वहीं, ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव जल्द करवाने की कोई प्रार्थना नहीं थी। लेकिन इसके बिना ही एकलपीठ ने चुनाव जल्द करवाए जाने के निर्देा दिए। जबकि इस समान मुद्दे व परिसीमन मामले में दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख रखा है। ऐसे में एकलपीठ को पंचायतों व निकायों के चुनाव जल्द करवाने का आदेश नहीं देना चाहिए था। इसलिए एकलपीठ के आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील सुनकर एकलपीठ के 18 अगस्त वाले आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अपील में यह भी कहा कि पूर्व में पंचायतों के तीन चरणों में चुनाव हुए थे। ऐसे में संबंधित सरपंचों का कार्यकाल भी अलग अलग चरणों में पूरा हो रहा है।



