






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 1 नवंबर 2025। एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने हत्या के एक मामले में शनिवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडवोकेट बजरंगलाल ज्याणी ने मामले की पैरवी व ज्याणी ने बताया कि 22 मई 2022 में कुशलाराम मेघवाल की हत्या के प्रकरण में आरोपी 48 वर्षीय डालूराम पुत्र आदूराम मेघवाल निवासी लखासर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लखासर निवासी मालाराम पुत्र पीरदान मेघवाल ने अपने बेटे कुशलाराम की हत्या के आरोप में सेरूणा थाने में मामला दर्ज करवाया था। तत्कालीन एसएचओ रामचंद्र ढाका ने मामले की जांच की व सबूत एकत्र करते हुए चार्टशीट पेश की। परिवादी ने पुलिस को बताया था कि उसका बेटा कुशलाराम भोजास में ट्यूबवेल काश्त कर रहा था। 21 मई 2022 को वह ट्यूबवेल पर जाने के लिए कहकर घर से निकला था और 22 मई की सुबह उसका शव बेनीसर से भोजास के बीच सड़क मार्ग पर मिला था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।



