May 21, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 13 फरवरी 2025। प्रदेश भर में 305 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) के परिसीमन का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए इन निकायों के परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को 1 मई भिजवाने का आदेश जारी किया है। इन निकायो में वार्डों का परिसीमन पुरानी जनगणना साल 2011 के अननुसार ही किया जाएगा। बता देवें गत 2024 में 49 निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया तथा 12 का कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो गया। वहीं फरवरी 2026 तक सभी नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

श्रीडूंगरगढ़ में नहीं बढेंगे वार्ड।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका का समय जनवरी 2026 में पूर्ण होगा। विदित रहें यहां 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डों का गठन किया जा चुका है। फिलहाल निर्देश 2011 की जनगणना के आधार पर ही वार्डों के पुर्नगठन करने का है तो ऐसे में श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में वार्डों की संख्या नहीं बढ़ेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार कस्बे की जनसंख्या 53,316 है। ऐसे में यहां 40 वार्ड ही रहेंगे। ये निर्देश नवगठित नगर निकायों के संबंध में अत्यधिक प्रभावी होगा। ध्यान रहें 2020 में कोरोना काल के दौरान जनगणना नहीं हो पाई थी इस कारण अब भी पुनर्गठन का आधार 2011 की जनसंख्या ही रखा गया है। वहीं कस्बे की वास्तविक जनसंख्या इससे कहीं अधिक हो गई है।

ये रहेगा शेड्यूल

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। 16 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 तक 33 दिन में वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन करना। 21 मार्च 2025 से 10 अप्रेल 2025 तक 21 दिन में परिसीमांक के प्रस्तावो पर आपत्ति आमंत्रित करना एव आपत्तियां प्राप्त करना। 11 अप्रेल 2025 से 1 मई 2025 तक 21 दिन मे वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शें एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित करना। 2 मई 2025 से 15 मई 2025 तक 14 दिन में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

15 हजार तक की जनसंख्या पर बनेंगे 20 वार्ड।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। जिस निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 15 हजार से कम है वहां 20 वार्ड बनाए जाएंगे। इसी तरह जिने निकायों में 15 से 25 हजार तक की जनसंख्या है वहा 25 वार्ड बनाए जाएंगे। जबकि 25 हजार से ज्यादा और 40 हजार तक की आबादी वाली निकायों में 35 वार्ड होंगे। इसी तरह 40 से 60 हजार तक की जनसंख्या वाली निकायों मे 40 वार्ड, 60 से 80 हजार तक की जनसंख्या वाली निकायों में 45 वार्ड, 80 हजार से एक लाख जनसंख्या वाली निकायों में 55 वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं एक से दो लाख की जनसंख्या वाली निकायों में 60 वार्ड, 2 से 3.50 लाख तक की जनसंख्या में 65 वार्ड, 3.50 से 5 लाख तक की जनसंख्या में 70 वार्ड बनाए जाएंगे। 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 80 वार्ड, 10 से 13 लाख तक की जनसंख्या में 100 वार्ड, 13 से 15 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 110 वार्ड, 15 से 25 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 130 वार्ड व 25 से 35 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 150 वार्ड बनाए जाएंगे।