May 20, 2026
0000000000

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 27 मई 2025। पूरे राज्य में नई पंचायत समितियों, पंचायतों के निर्माण एवं पुनर्गठन के काम पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने यह आदेश देते हुए पुनर्गठन में लगाई गई आपत्तियों को आगामी 7 जुलाई तक सुनने एवं समाधान करने को कहा है। इस सबन्ध में आगामी निर्णय सरकार के जवाब एवं प्रत्येक जिले, ब्लॉक में बनी कमिटियों के इन आपत्तियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी सुनवाई की जाएगी।